{"_id":"5ad0fcef4f1c1b64098b4635","slug":"shopkeeper-give-alcohol-after-measuring-age","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब उम्र देखकर दुकानदार देंगे शराब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब उम्र देखकर दुकानदार देंगे शराब
ब्यूरो,अमर उजाला,आजमगढ़
Updated Sat, 14 Apr 2018 12:24 AM IST
विज्ञापन
alcohol
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नए उम्र के लड़कों में बढ़ती नशाखोरी को देखते हुए सरकार ने पूर्व के आबकारी एक्ट का मजबूूती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत शराब के दुकानदार ग्राहक की उम्र का अंदाजा लगाने के बाद ही उन्हें शराब देंगे। 18 वर्ष से कम उम्र वालों को किसी भी दशा में शराब न देने का सख्त निर्देश दिया गया है। इस विषय में शराब के सभी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर जागरुकता लाने को भी कहा गया है। शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग सख्त रुख अपना लिया है। इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी क्षेत्र के आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के ज्यादातर गांव में शराब का कारोबार कुटीर उद्योग के रुप में हो रहा था। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते यह कारोबार अब चोरी से हो रहा है। नशा करने वाले कम उम्र के लड़कों की वजह से समाज में विकृति भी बढ़ रही है। सरकार ने कम उम्र वालों को किसी भी कीमत पर शराब न देने का निर्देश दिया है।
साथ ही जागरुकता लाने के लिए दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने को कहा है। पूर्व के आबकारी एक्ट को और प्रभावी बनाए जाने पर आबकारी विभाग भी उसका पालन कराने को लेकर सख्त हो गया है। जिले के सभी देशी शराब के 300 दुकान, अंग्रेजी शराब की 132 दुकान और बीयर की 105 दुकानों के बाहर दुकानदार इसका बोर्ड लगवा रहे हैं।
विज्ञापन
नगर पंचायत और नगर पालिका में खुलेंगी दुकानें
आजमगढ़। नेशनल हाईवे पर खोली गई शराब की दुकानों को हटाने का कोर्ट के सख्त आदेश देने के बाद अप्रैल 2017 में आबकारी विभाग की तरफ से नेशनल हाईवे से सटी 172 दुकानों को हटवा दिया था। जिसमें देशी की 74, अंग्रेजी की 50 और बीयर की 48 दुकानें शामिल थी।
इनमें से कई दुकानें नगर पालिका और नगर पंचायत की भी शामिल हैं। सरकार के नए फरमान के बाद नगर पालिका और नगर पंचायत में स्थित नेशनल हाइवे से सटी जो दुकानें हटाई गई थी। उन्हें पुन: नपा या नपं में खोलने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि कस्बे से दूर होने से इनकी आमदनी प्रभावित हो रही थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की हटाई गई दुकानों की यथा स्थित बनी रहेगी।
18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को किसी भी कीमत पर शराब नहीं बेचनी है। दुकानदारों को उम्र का अंदाजा लगाने के बाद ही शराब देने का निर्देश दिया गया है। जागरुकता के लिए नई गाइडलाइन संबंधी बोर्ड भी दुकान के बाहर लगाए जा रहे हैं। नियमों के अनुपालन के लिए सभी आबकारी निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। - सूदर्शन सिंह, जिला आबकारी अधिकारी
विज्ञापन
सगड़ी तहसील क्षेत्र के ज्यादातर गांव में शराब का कारोबार कुटीर उद्योग के रुप में हो रहा था। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते यह कारोबार अब चोरी से हो रहा है। नशा करने वाले कम उम्र के लड़कों की वजह से समाज में विकृति भी बढ़ रही है। सरकार ने कम उम्र वालों को किसी भी कीमत पर शराब न देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
साथ ही जागरुकता लाने के लिए दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने को कहा है। पूर्व के आबकारी एक्ट को और प्रभावी बनाए जाने पर आबकारी विभाग भी उसका पालन कराने को लेकर सख्त हो गया है। जिले के सभी देशी शराब के 300 दुकान, अंग्रेजी शराब की 132 दुकान और बीयर की 105 दुकानों के बाहर दुकानदार इसका बोर्ड लगवा रहे हैं।
विज्ञापन
नगर पंचायत और नगर पालिका में खुलेंगी दुकानें
आजमगढ़। नेशनल हाईवे पर खोली गई शराब की दुकानों को हटाने का कोर्ट के सख्त आदेश देने के बाद अप्रैल 2017 में आबकारी विभाग की तरफ से नेशनल हाईवे से सटी 172 दुकानों को हटवा दिया था। जिसमें देशी की 74, अंग्रेजी की 50 और बीयर की 48 दुकानें शामिल थी।
इनमें से कई दुकानें नगर पालिका और नगर पंचायत की भी शामिल हैं। सरकार के नए फरमान के बाद नगर पालिका और नगर पंचायत में स्थित नेशनल हाइवे से सटी जो दुकानें हटाई गई थी। उन्हें पुन: नपा या नपं में खोलने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि कस्बे से दूर होने से इनकी आमदनी प्रभावित हो रही थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की हटाई गई दुकानों की यथा स्थित बनी रहेगी।
18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को किसी भी कीमत पर शराब नहीं बेचनी है। दुकानदारों को उम्र का अंदाजा लगाने के बाद ही शराब देने का निर्देश दिया गया है। जागरुकता के लिए नई गाइडलाइन संबंधी बोर्ड भी दुकान के बाहर लगाए जा रहे हैं। नियमों के अनुपालन के लिए सभी आबकारी निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। - सूदर्शन सिंह, जिला आबकारी अधिकारी