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पूर्व सांसद उमाकांत यादव और बेटे के खिलाफ धारा 82 का आदेश

Thu, 05 Mar 2020 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2020 10:57 PM IST
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Section 82 order against former MP Umakant and his son
आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार में गांधी आश्रम पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके दोनों बेटे अब भी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को सीआरपीसी की धारा 82 का नोटिस जारी किया है। पुलिस जल्द ही इस नोटिस का तामिला आरोपियों के घर करवाएगी।
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कोतवाल फूलपुर शेरसिंह तोमर के मुताबिक फूलपुर कोतवाली के अंबारी गांव निवासी एवं गांधी आश्रम सरायमीर के प्रबंधक लालचंद यादव ने चार अक्तूबर 2019 को फूलपुर थाने में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंजली शाह सरावां गांव निवासी बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव, उनके बेटे रविकांत यादव और दिनेश कांत यादव को आरोपित किया। लालचंद यादव का आरोप है कि आरोपी काफी दिनों से अंबारी बाजार स्थित गांधी आश्रम की जमीन पर कब्जा किए हुए थे। डीएम के आदेश पर इस मामले में केस दर्ज कर अवैध कब्जा को हटवा दिया गया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों के न मिलने पर पुलिस इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई करने के लिए बृहस्पतिवार को सीआरपीसी की धारा 82 की नोटिस जारी की है। कोतवाल फूलपुर शेरसिंह तोमर ने बताया कि अदालत द्वारा जारी नोटिस आरोपियों के घर चस्पा करवाकर हाजिर होने के लिए डुगडुगी पिटवाई जाएगी। इसके बाद भी हाजिर नहीं होंगे तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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