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चुनाव व त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू

Thu, 24 Jun 2021 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jun 2021 11:54 PM IST
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Section 144 implemented in the district in view of elections and festivals
आजमगढ़। जिला पंचायत चुनाव, बकरीद व स्वतंत्रता दिवस समारोह आदि पर्वों को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुका है। वहीं त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से जारी आदेश के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू की गई है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव व त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया कि चुनाव 26 जून 2021 से नामांकन प्रक्रिया के साथ निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होकर 3 जुलाई तक मतदान, मतगणना कार्य की समाप्ति पर परिणाम की घोषणा के साथ समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक एवं शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी।
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