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पार्किंग में दुकान चलाने वालों को जारी होगी नोटिस

Fri, 08 Jan 2021 11:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jan 2021 11:56 PM IST
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Notice will be issued to shopkeepers in parking lot
शहर के बड़ादेव क्षेत्र में सड़क की पटरी पर खड़े वाहन।-प्लान खबर की फोटो - फोटो : AZAMGARH
आजमगढ़। भवन में पार्किंग की जगह दिखाकर मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद उसमें दुकान खोलने वालों के खिलाफ आजमगढ़ विकास प्राधिकरण कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे लोगों का विवरण जुटाया जा रहा है और जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। नगर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीएम ऐसा करने को कहा है।
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नगर में पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। पार्किंग का स्थान न होने के कारण शहर में खरीदारी के लिए आने वाले वाहन को सड़कों पर ही खड़ा करते हैं। इसके चलते अक्सर बाजार में जाम लग जाता है। बहुत से लोगों ने मानचित्र स्वीकृत कराते समय नीचे के तल में पार्किंग दिखाई है लेकिन उसमें वाहन नहीं खड़े किए जाते हैं। पार्किंग की जगह को भी किराए पर दे दी गई हैं, जिनमें दुकानें चल रही हैं। ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो पार्किंग स्थल में संचालित हो रही हैं। इनमें से कई लोगों को एडीए ने नोटिस जारी किया था लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चल गया। अमर उजाला ने शापिंग मॉल और कांप्लेक्स के पार्किंग में दुकानें चलाने की बात सात जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी। उसके बाद प्रशासन ने इस मामले में सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने एडीए सचिव को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। डीएम से निर्देश मिलने के बाद ऐसे सभी दुकानदारों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। नोटिस में उनसे 10 से 15 दिन के अंदर पार्किंग की जगह से दुकानों केे हटाने का निर्देश दिया जाएगा।
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दुकान न हटाने वाले दुकानदारों को देना होगा पार्किंग स्थल
आजमगढ़। अगर कोई दुकानदार पार्किंग स्थल से अपनी दुकान को नहीं हटाना चाहता है तो उसे अपनी दुकान से 100 मीटर की दूरी तक पार्किंग के लिए जगह देनी होगी। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर दो पहिया और चार पहिया वाहन आसानी से पहुंच सकें। साथ ही पार्किंग स्थल के मानचित्र को कंपाउंड कराना होगा। वर्तमान में हाईकोर्ट ने कंपाउंडिंग पर रोक लगाई है, जिसके 21 जनवरी तक हटने की संभावना है।
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जनपद में पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। दुकानदारों ने मानचित्र में पार्किंग स्थल तो स्वीकृत करा लिया लेकिन इसमें भी दुकानें खोल ली। डीएम के निर्देश पर इनका चिन्हिकरण पर नोटिस जारी की जा रही है। जिसमें इन्हें 10 से 15 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर इस दौरान इनके द्वारा पार्किंग स्थल को खाली नहीं किया गया तो पुलिस बल के सहारे पार्किंग स्थल को खाली कराया जाएगा।
बैजनाथ, एडीए सचिव
- अंबुज राय
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