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Azamgarh News: अनियमिता पर चार खाद बीज की दुकानों का लाइसेंस निलंबित

Mon, 17 Nov 2025 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 17 Nov 2025 11:31 PM IST
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License of four fertilizer and seed shops suspended due to irregularities
आजमगढ़। डीएम के निर्देश पर सोमवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. गननदीप सिंह ने सठियांव क्षेत्र में खाद व बीज के दुकानों का निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर चार दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। उन्होंने दुकानदारों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक बेचने का निर्देश दिया।
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खाद व बीज की दुकानों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास खंड सठियांव के हरैया मोड़ स्थित आदित्य किसान सेवा केंद्र, विद्या खाद एवं बीज भंडार, यादव खाद भंडार और खाद बीज भंडार हरैया की जांच किया। इन दुकानदारों का लाइसेंस, स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, स्टॉक व रेट बोर्ड अपूर्ण पाया गया। पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने के बाद भी गोदाम पर उर्वरक कम पाया गया। रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट नहीं किया गया था। यह दुकानदार किसानों को उर्वरक के साथ जबरदस्ती जिंक, सल्फर/सूक्ष्म पोषक तत्त्व दे रहे थे। इन सब को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी ने चारों दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। कहा कि डीएपी का निर्धारित दर1350 रुपये प्रति 50 किग्रा बोरी और यूरिया का 266.50 रुपये प्रति 45 किग्रा बोरी है। अगर कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दाम पर उर्वरक बेचता हैं तो किसान 8527436613, 9792773880, 9450753720 पर तुरंत शिकायत करें। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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