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क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान को मिलेगा 300 रुपये का नामांकन
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आजमगढ़। जनपद में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के रिक्त 181 पदों के लिए मतदान कार्य चार अगस्त को संपन्न होना है। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद छह अप्रैल को मतगणना होनी है। जिले में 168 ग्राम पंचायत सदस्य, नौ क्षेत्र पंचायत सदस्य और चार ग्राम पदों के लिए उपचुनाव होगा। नामांकन की प्रकिया 20 जुलाई को शाम चार बजे तक चलेगी।
नामांकन के लिए प्रत्याशियों को नामांकन पत्र खरीदना होगा। जिसकी धनराशि आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। जिसके तहत सदस्य ग्राम पंचायत पद के नामांकन पत्र के लिए अभ्यर्थी को 150 रुपये और जमानत राशि के रुप में 500 रुपये जमा करने होंगे। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के लिए तीन-तीन सौ रुपये और दो-दो हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं अगर उपचुनाव में खर्च की बात करें तो आयोग द्वारा उसकी भी सीमा निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार 10 हजार रुपये खर्च कर सकता है। जबकि ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी 75-75 हजार रुपये खर्च कर सकता है। वहीं यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या महिला वर्ग से हैं तो नामांकन पत्र और जमानत राशि की आधी धनराशि ही जमा करना होगी।
प्रस्तावकों के लिए जरूरी
आजमगढ़। अगर कोई ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहा है तो उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का निवासी हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा है तो प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। अगर कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहा है तो उसका प्रस्तावक उसी क्षेत्र का होना चाहिए। नाम निर्देश पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो उसे सिर्फ एक ही जमानत राशि देनी होगी। एक उम्मीदवार चार नामांकन पत्र ही प्रस्तुत कर सकता है।
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नामांकन के लिए प्रत्याशियों को नामांकन पत्र खरीदना होगा। जिसकी धनराशि आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। जिसके तहत सदस्य ग्राम पंचायत पद के नामांकन पत्र के लिए अभ्यर्थी को 150 रुपये और जमानत राशि के रुप में 500 रुपये जमा करने होंगे। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के लिए तीन-तीन सौ रुपये और दो-दो हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं अगर उपचुनाव में खर्च की बात करें तो आयोग द्वारा उसकी भी सीमा निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार 10 हजार रुपये खर्च कर सकता है। जबकि ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी 75-75 हजार रुपये खर्च कर सकता है। वहीं यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या महिला वर्ग से हैं तो नामांकन पत्र और जमानत राशि की आधी धनराशि ही जमा करना होगी।
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प्रस्तावकों के लिए जरूरी
आजमगढ़। अगर कोई ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहा है तो उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का निवासी हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा है तो प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। अगर कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहा है तो उसका प्रस्तावक उसी क्षेत्र का होना चाहिए। नाम निर्देश पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो उसे सिर्फ एक ही जमानत राशि देनी होगी। एक उम्मीदवार चार नामांकन पत्र ही प्रस्तुत कर सकता है।
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