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Azamgarh News: कार दिलाने के नाम पर 26 लाख लिए, रकम वापस न करने पर दो पर प्राथमिकी

Wed, 02 Sep 2026 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:17 AM IST
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FIR registered against two individuals for failing to return 26 lakh taken under the pretext of procuring a car.
गुजरात में कार दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपये लेने और रकम वापस न करने के आरोप में रानी की सराय थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर अंकित राय और धनंजय राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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मेंहनगर थाना क्षेत्र निवासी अविनाश कुमार राय गुजरात में लाइजनिंग एवं कांट्रैक्ट का कारोबार करते हैं। एक रिश्तेदार के माध्यम से उनकी मुलाकात रानी की सराय क्षेत्र स्थित अख्तर टायर की दुकान पर अंकित राय और धनंजय राय से हुई थी।
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पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2023 में दोनों आरोपियों ने व्हाट्सएप पर ऑडी क्यू-7 कार की तस्वीर दिखाई। वाहन का सौदा 27 लाख रुपये में तय हुआ। इसके बाद रानी की सराय स्थित अख्तर टायर की दुकान पर शिकायतकर्ता और उसके परिचितों के सामने कार दिखाई गई।
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आरोप है कि कार लेने के लिए शिकायतकर्ता ने पहले एक लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद 12 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 26 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।
21 अक्तूबर 2023 को अंकित राय कार लेकर अख्तर टायर की दुकान पर पहुंचा। पीड़ित ने वाहन की जांच की तो इंजन खराब स्थिति में मिला। कार की हालत ठीक नहीं होने के कारण उसने वाहन लेने से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि इस पर अंकित राय ने धमकी दी कि यदि कार नहीं ली तो वह उसे बर्बाद कर देगा और इसके बाद कार लेकर चला गया। फरवरी 2024 में धनंजय राय की ओर से पांच-पांच लाख रुपये के पांच चेक और दो लाख रुपये नकद दिए जाने की बात कही गई।
आरोप है कि चेक बाउंस होने के बाद अलग-अलग खाताधारकों के माध्यम से रकम का लेनदेन किया गया। 13 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2026 तक कुल 17 लाख 24 हजार 997 रुपये ही वापस किए गए, जबकि 9 लाख 75 हजार तीन रुपये अभी बकाया हैं। पीड़ित का आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर दोनों आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे।
फोन पर रुपये मांगने पर कथित तौर पर एक आरोपी ने पैसा नहीं देने और अधिक दबाव बनाने पर गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित ने पहले थाने में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर 18 जुलाई को रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के आदेश के क्रम में रानी की सराय थाने में 31 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई। रानी की सराय थाना प्रभारी विमल प्रकाश राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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