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फर्जीवाड़ा कर ढाई एकड़ सरकारी जमीन कब्जाने में एक गिरफ्तार
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आजमगढ़। अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर लालगंज के कटघर नसरुल्ला में लगभग ढाई एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। तत्कालीन सीआरओ के निर्देश पर वाराणसी के सारनाथ निवासी शैलेश कुमार राय ने इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। राजस्व अभिलेखागार के कर्मचारियों से साठगांठ कर राम किशोर, रामकिशुन, भानु प्रताप, रामयश और शोभनाथ पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। इसमें शोभनाथ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का चालान कर दिया गया है।
लालगंज तहसील के गांव कटघर नसरुल्लाह में आराजी नंबर 59 ज की 2.5 एकड़ जमीन को चकबंदी के दौरान मित्तू पुत्र सकदीप ने अपने खाते में शामिल करा लिया था। 1870 में चकबंदी हुई तो चकबंदी अधिकारी ने इसे बंजर बताते हुए ग्रामसभा के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। आकार पत्र 11 के खाता संख्या 109 पर इसकी अमल दरामद भी हो गई थी। राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से इसे ग्राम सभा के खाते में दर्ज नहीं किया गया। इस बीच सारनाथ के थन के तिलमापुर निवासी शैलेश राय जमीन खरीद के उद्देश्य से कर्मचारियों से आकार पत्र 11 की नकल मांगी तो नहीं दी गई। शिकायत के बाद भी अभिलेख के जीर्ण-शीर्ण होने का बहाना बताया गया। कई शिकायतों के बाद एक नकल दी गई जिसमें जमीन के बंजर खाते में होने की अमल दरामद की रिपोर्ट गायब थी। वहीं, एक अन्य नकल में अमल दरामद थी। एक ही जमीन की दो अलग-अलग नकल सामने आने पर तत्कालीन सीआरओ आलोक वर्मा ने शैलेश राय को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। शैलेश कुमार राय ने राम किशोर, रामकिशुन, भानु प्रताप, रामयश और शोभनाथ निवासी कटघर नसरुल्ला लालगंज के खिलाफ शहर कोतवाली में 18 मई 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में पुलिस ने शोभनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल रत्नेश सिंह ने बताया कि आरोपी का चालान कर दिया गया है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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लालगंज तहसील के गांव कटघर नसरुल्लाह में आराजी नंबर 59 ज की 2.5 एकड़ जमीन को चकबंदी के दौरान मित्तू पुत्र सकदीप ने अपने खाते में शामिल करा लिया था। 1870 में चकबंदी हुई तो चकबंदी अधिकारी ने इसे बंजर बताते हुए ग्रामसभा के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। आकार पत्र 11 के खाता संख्या 109 पर इसकी अमल दरामद भी हो गई थी। राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से इसे ग्राम सभा के खाते में दर्ज नहीं किया गया। इस बीच सारनाथ के थन के तिलमापुर निवासी शैलेश राय जमीन खरीद के उद्देश्य से कर्मचारियों से आकार पत्र 11 की नकल मांगी तो नहीं दी गई। शिकायत के बाद भी अभिलेख के जीर्ण-शीर्ण होने का बहाना बताया गया। कई शिकायतों के बाद एक नकल दी गई जिसमें जमीन के बंजर खाते में होने की अमल दरामद की रिपोर्ट गायब थी। वहीं, एक अन्य नकल में अमल दरामद थी। एक ही जमीन की दो अलग-अलग नकल सामने आने पर तत्कालीन सीआरओ आलोक वर्मा ने शैलेश राय को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। शैलेश कुमार राय ने राम किशोर, रामकिशुन, भानु प्रताप, रामयश और शोभनाथ निवासी कटघर नसरुल्ला लालगंज के खिलाफ शहर कोतवाली में 18 मई 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में पुलिस ने शोभनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल रत्नेश सिंह ने बताया कि आरोपी का चालान कर दिया गया है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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