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हत्याभियुक्त महिला को उम्र कैद
Updated Thu, 27 Jul 2017 12:03 AM IST
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आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार वर्मा की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की प्राप्त धनराशि से दस हजार रुपये मृतक के पिता को भी दिए जाने का आदेश दिया गया।
दीदारगंज थाना के पुष्पनगर गांव में 28 दिसंबर 2011 में सोते समय अजय की सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता शेखर पुत्र मिट्ठ लाल ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि मेरा लड़का घर के बरामदे में सोया था। गांव के बलराम की लड़की सविता अपने हाथ में टांगी लेकर आई और उसके सिर पर प्रहार कर दिया जिसके कारण उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। इस मामले में दीदारगंज थाना पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने इस मुकदमे के वादी शेखर, मिट्ठू, चंद्रावती, आशा देवी, एसआई जगदीश कुशवाहा, डा. सुरेद्र कुमार और बृजमोहन को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हत्यारोपी सविता को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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दीदारगंज थाना के पुष्पनगर गांव में 28 दिसंबर 2011 में सोते समय अजय की सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता शेखर पुत्र मिट्ठ लाल ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि मेरा लड़का घर के बरामदे में सोया था। गांव के बलराम की लड़की सविता अपने हाथ में टांगी लेकर आई और उसके सिर पर प्रहार कर दिया जिसके कारण उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। इस मामले में दीदारगंज थाना पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने इस मुकदमे के वादी शेखर, मिट्ठू, चंद्रावती, आशा देवी, एसआई जगदीश कुशवाहा, डा. सुरेद्र कुमार और बृजमोहन को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हत्यारोपी सविता को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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