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Azamgarh News: पुराने कर बकायों पर ब्याज-अर्थदंड माफी का मौका
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जीएसटी से पहले के कर बकायों के निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। इसके तहत बकाया मूलधन की श्रेणी के अनुसार अर्थदंड में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, आजमगढ़ संभाग श्रीराम सरोज ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कर अधिनियमों के तहत सृजित बकायों पर योजना लागू होगी। पात्र व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पहले मूलधन की पूरी या आंशिक राशि जमा कर चुके व्यापारी भी योजना का लाभ ले सकेंगे। न्यायालयों में लंबित मामलों में निर्धारित शर्तों के तहत वाद वापस लेने संबंधी आवेदन और शपथपत्र देना होगा। राहत केवल बकाया जमा न करने पर लगे अर्थदंड में मिलेगी।
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निर्धारित देय राशि से अधिक जमा रकम वापस या समायोजित नहीं होगी। आवेदन से पहले देय मूलधन, ब्याज और अर्थदंड की गणना कर निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
व्यापारियों की सहायता के लिए जोनल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। संयुक्त आयुक्त ने पात्र व्यापारियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन कर पुराने बकायों का निस्तारण कराने की अपील की।
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संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, आजमगढ़ संभाग श्रीराम सरोज ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कर अधिनियमों के तहत सृजित बकायों पर योजना लागू होगी। पात्र व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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पहले मूलधन की पूरी या आंशिक राशि जमा कर चुके व्यापारी भी योजना का लाभ ले सकेंगे। न्यायालयों में लंबित मामलों में निर्धारित शर्तों के तहत वाद वापस लेने संबंधी आवेदन और शपथपत्र देना होगा। राहत केवल बकाया जमा न करने पर लगे अर्थदंड में मिलेगी।
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निर्धारित देय राशि से अधिक जमा रकम वापस या समायोजित नहीं होगी। आवेदन से पहले देय मूलधन, ब्याज और अर्थदंड की गणना कर निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।
व्यापारियों की सहायता के लिए जोनल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। संयुक्त आयुक्त ने पात्र व्यापारियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन कर पुराने बकायों का निस्तारण कराने की अपील की।