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खेत में अपशिष्ट जलाए तो लगेगा जुर्माना

Mon, 30 Oct 2017 11:27 PM IST
Updated Mon, 30 Oct 2017 11:27 PM IST
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खेत में अपशिष्ट जलाए तो लगेगा जुर्माना
आजमगढ़। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि कंबाइन मशीन से धान की कटाई के बाद अवशेष को खेत में जलाने से धरती का तापमान बढ़ रहा है। पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ पशुओें को चारे की कमी हो रही है। शासन की ओर से कंबाइन हारवेस्टिंग मशीन के साथ एस्ट्रा रीपर विथ बाइंडर या एस्ट्रा रीपर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रीपर मशीन के प्रयोग करने वाले मशीन मालिक के खिलाफ सिविल दायित्व निर्धारित किया जाएगा। अपशिष्टों को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने पर 2500, क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक और पांच तक होने की दशा में 5000 प्रति घटना तथा क्षेत्रफल पांच एकड़ से अधिक होने की दशा में 15000 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
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