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सेवानिवृत विपणन निरीक्षक की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 30 Nov 2018 12:48 AM IST
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:48 AM IST
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सेवानिवृत विपणन निरीक्षक की जमानत अर्जी खारिज
आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी की अदालत ने गुरुवार को बीपीएल और अन्त्योदय योजना खाद्यांन में किए गए घपले के आरोपी हाट केंद्र लालगंज के सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक सेवानिवृत्त कमल राम की सुनवाई के बाद प्रस्तुत जमानत अरजी खारिज कर दी गई। आरोपी निरीक्षक पर खाद्यांन का पांच हजार बोरा खाद्यांन के गायब होने का आरोप है। इस संबंध में जिला खाद्यांन वितरण अधिकारी जगराम ने 21 नवंबर 2006 को देवगांव थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि जिला बलिया, थाना-उभांव के बांसपार गोहरवा गांव के रहने वाले और लालगंज में तैनात रहे कमल राम पुत्र रामवृक्ष राम बिना बताए 28 नवंबर 2006 तक बिना सूचना के गायब रहे। नौ अक्तूबर 2006 को उनकी जगह हरिश्चंद्र प्रजापति को नियुक्त किया गया था और चार्ज दिया गया। बाद में पता चला कि बीपीएल और अन्त्योदय योजना का चावल, चीनी, दलिया आदि के पांच हजार बोरे गायब थे। जिसकी कुल कीमत लगभग 65 लाख थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ सिंह ने पैरवी की थी।
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