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Auraiya News: किशोरी से छेड़खानी करने वाले दो युवकों को चार वर्ष की सजा

Tue, 28 Oct 2025 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 28 Oct 2025 10:48 PM IST
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Two youths sentenced to four years in prison for molesting a teenager
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो आरोपित युवकों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मामला वर्ष 2017 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी मौसी के घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपित युवकों सुरेंद्र कुमार निवासी भटपुरा और राम सिंह निवासी टेढ़ुआली ने उसे रोका और छेड़खानी की। विरोध करने पर युवकों ने धमकी दी और भाग गए। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद औरैया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार भेज दिया गया।
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