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Auraiya News: बासमती धान में 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर 60 दिन का प्रतिबंध
Tue, 15 Sep 2026 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:33 AM IST
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औरैया। प्रदेश सरकार ने बासमती धान में 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर 60 दिन का प्रतिबंध लगाया है। यह कदम चावल निर्यात में आई गिरावट को देखते हुए उठाया गया है। निर्यात से पहले होने वाली जांच में चावल के साथ कीटनाशकों के अवशेष निकल रहे थे।
उत्तर प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त है। धान में अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) अधिक पाए जाने से निर्यात प्रभावित हो रहा था। इसे लेकर शासन स्तर से एक अधिसूचना जारी की गई है। कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-27 के तहत राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है। गजट प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के लिए यह प्रतिबंध लागू रहेगा। औरैया सहित 30 जनपदों में इन 10 कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और प्रयोग पर पूर्ण रोक है।
प्रतिबंधित कीटनाशकों में ट्राईसाइक्लाजोल, ब्यू प्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाइरीफॉस, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथोक्साम, प्रोफेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, टेबुकोनाजोल, कार्बोफ्यूरान और कार्बेन्डाजिम के सभी फार्मूलेशन शामिल हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने कीटनाशक विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग न कराने को कहा है।
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उल्लंघन करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों को वैकल्पिक कीटनाशक, जैव कीटनाशक और लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप जैसी आईपीएम पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी गई है।
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उत्तर प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त है। धान में अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) अधिक पाए जाने से निर्यात प्रभावित हो रहा था। इसे लेकर शासन स्तर से एक अधिसूचना जारी की गई है। कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-27 के तहत राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है। गजट प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के लिए यह प्रतिबंध लागू रहेगा। औरैया सहित 30 जनपदों में इन 10 कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और प्रयोग पर पूर्ण रोक है।
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प्रतिबंधित कीटनाशकों में ट्राईसाइक्लाजोल, ब्यू प्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाइरीफॉस, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथोक्साम, प्रोफेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, टेबुकोनाजोल, कार्बोफ्यूरान और कार्बेन्डाजिम के सभी फार्मूलेशन शामिल हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने कीटनाशक विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग न कराने को कहा है।
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उल्लंघन करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों को वैकल्पिक कीटनाशक, जैव कीटनाशक और लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप जैसी आईपीएम पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी गई है।