फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Three jailed for three years for molesting a minor

नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन को तीन वर्ष कैद

Tue, 07 Jun 2022 12:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 12:45 AM IST
विज्ञापन
Three jailed for three years for molesting a minor
औरैया। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने तीन दोषियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि सात सितंबर 2014 को वह अपने भाई के साथ घर पर चारपाई पर लेटी थी। उसकी मां दूसरे मोहल्ले में जानवरों के लिए भूसा लेनेे गई थी। रात नौ बजे गांव करौली निवासी मनोज, शीपू तथा कैलाश चंद्र घर में घुस आए।
विज्ञापन

आरोपी शीपू व सर्वेश ने पीड़िता के भाई को रस्सी से चारपाई में बांध दिया। मनोज ने कनपटी में तमंचा लगाकर कमरे में घसीट लिया और छेड़छाड़ की। चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर थाना बेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजी मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने आरोपियों को कठोर दंड देने की बहस की। बचाव के वकील ने सभी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सकीय व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed