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Auraiya News: हाईकोर्ट के आदेश पर एससी-एसटी का मुकदमा खत्म
Sat, 27 Jun 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 27 Jun 2026 11:51 PM IST
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औरैया। सदर कोतवाली में एक साल पहले आरोपी आदर्श शुक्ला के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को कोर्ट ने शनिवार को खत्म कर दिया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की है।
आरोपी आदर्श शुक्ला के खिलाफ सदर कोतवाली में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था, जिसके आधार पर आरोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस मामले में 29 मई 2026 को मुकदमा निरस्त करने के आदेश दिए थे। शनिवार को विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत में आदेश की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ चल रही संपूर्ण कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।
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छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा खारिज
औरैया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में जमीन के लेनदेन को लेकर एक महिला ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। यह आरोप न्यायालय में नहीं टिक सके।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने महिला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को साक्ष्यों के अभाव और इसे पेशबंदी मानकर शनिवार को खारिज कर दिया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 10 मई 2026 को वह एक जमीन के सौदे के सिलसिले में शिवपाल सिंह के घर गई थी।
आरोप था कि जमीन के रेट को लेकर विवाद होने पर आरोपियों ने उसको पीटा। साथ ही, छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने सीओ अजीतमल से प्राप्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को संज्ञान लिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि मामला असल में जमीन के कब्जे और लेनदेन के विवाद का है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला की ओर से प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट घटना के सात दिन बाद की है। न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर पत्रावली को अभिलेखागार भेजने का आदेश दिया है। (संवाद)
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आरोपी आदर्श शुक्ला के खिलाफ सदर कोतवाली में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था, जिसके आधार पर आरोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
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हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस मामले में 29 मई 2026 को मुकदमा निरस्त करने के आदेश दिए थे। शनिवार को विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत में आदेश की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ चल रही संपूर्ण कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।
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छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा खारिज
औरैया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में जमीन के लेनदेन को लेकर एक महिला ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। यह आरोप न्यायालय में नहीं टिक सके।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने महिला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को साक्ष्यों के अभाव और इसे पेशबंदी मानकर शनिवार को खारिज कर दिया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 10 मई 2026 को वह एक जमीन के सौदे के सिलसिले में शिवपाल सिंह के घर गई थी।
आरोप था कि जमीन के रेट को लेकर विवाद होने पर आरोपियों ने उसको पीटा। साथ ही, छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने सीओ अजीतमल से प्राप्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को संज्ञान लिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि मामला असल में जमीन के कब्जे और लेनदेन के विवाद का है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला की ओर से प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट घटना के सात दिन बाद की है। न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर पत्रावली को अभिलेखागार भेजने का आदेश दिया है। (संवाद)