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Auraiya News: एनआई एक्ट के दोषी को एक वर्ष का कारावास

Thu, 05 Sep 2024 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Sep 2024 12:43 AM IST
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One year imprisonment for NI Act convict
औरैया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एफटीसी) तारकेश्वरी प्रसाद सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र के (चेक बाउंस) एनआई एक्ट के मामले में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोषी को छह लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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थाना अजीतमल क्षेत्र के आजाद नगर निवासी अखिलेश कुमार दुबे ने सन् 2008 का उक्त परिवाद कोर्ट में दायर किया। परिवादी ने लिखा कि उसने प्रदीप कुमार को नकद रुपये एवं भट्ठे से उधार ईंटें दीं। जिसका भुगतान मांगने पर उसने समय-समय पर दो लाख व एक लाख 60 हजार तथा 40 हजार रुपये की चेक दीं। जिनका बैंक से भुगतान नहीं हो सका।
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उसने विपक्षी पर धोखाधड़ी व विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए एनआई एक्ट धारा 138 का मामला कोर्ट में डाला। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एफटीसी) तारकेश्वरी प्रसाद सिंह ने बुधवार को निर्णय सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त प्रदीप कुमार को एनआई एक्ट में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़ित परिवादी अखिलेश कुमार को अविलंब अदा करने का भी आदेश दिया। परिवादी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर यह अर्थदंड दोषी न्यायालय में जमा करेगा।

अभियुक्त अगर अर्थदंड परिवादी को अदा करने में असफल रहता है तो इसके एवज में तीन माह का अतिरिक्त कारावास वह भोगेगा। अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में बिताई गई अवधि यदि कोई हो तो वह दंडादेश में समायोजित की जाएगी।
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