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Auraiya News: दंपती से मारपीट के दोषी को पांच साल की कैद

Wed, 11 Feb 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 11 Feb 2026 12:30 AM IST
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Man sentenced to five years' imprisonment for assaulting couple
औरैया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी विकास गोस्वामी ने पानी की पाइप लाइन बिछाने के विवाद में अनुसूचित जाति के दंपती को पीटने और गालियां देने के आरोपी को दोषी करार दिया है।
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कोर्ट ने आरोपी अभिलाख सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सदर कोतवाली के गांव बंजारन डेरा सुरान में 14 नवंबर 2016 का है। गांव निवासी सोनी देवी अपने घर का दैनिक कार्य कर रही थीं। सुबह करीब साढ़े बजे गांव के ही अभिलाख सिंह अपने खेत में पानी भरने के लिए घर के सामने से पाइप गुजार रहा था।
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पाइप फटा होने के कारण पानी महिला के घर में भरने लगा। सोनी देवी ने इसका विरोध किया तो वह उग्र हो गया और उसे जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में महिला की हाथ की अंगुली टूट गई। पति संतोष कुमार बीच-बचाव करने आया तो उसको भी पीट दिया।
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आरोप था कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही डॉक्टरी परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताया, लेकिन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अभिलाख सिंह को दोषी पाया।

कोर्ट ने सजा के साथ 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस हिरासत में लेकर इटावा जेल भेज दिया गया।
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