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बालिका से छेड़खानी में पांच साल की कैद
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र में ढाई साल पहले घर में घुसकर बालिका के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मिशन शक्ति अभियान के तहत पॉक्सो न्यायालय से इस माह की यह चौथी सजा है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 सितंबर 2019 की शाम छह बजे उसकी 10 साल की पुत्री घर में पढ़ रही थी तभी जयपाल निवासी सबहद, बिधूना आया और उससे छेड़खानी करने लगा। पुत्री चिल्लाई तो आरोपी जयपाल भाग गया।
पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने आरोपी जयपाल को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। जयपाल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 सितंबर 2019 की शाम छह बजे उसकी 10 साल की पुत्री घर में पढ़ रही थी तभी जयपाल निवासी सबहद, बिधूना आया और उससे छेड़खानी करने लगा। पुत्री चिल्लाई तो आरोपी जयपाल भाग गया।
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पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने आरोपी जयपाल को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। जयपाल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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