फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Five years imprisonment for molesting girl

बालिका से छेड़खानी में पांच साल की कैद

Wed, 20 Apr 2022 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Apr 2022 11:30 PM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for molesting girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र में ढाई साल पहले घर में घुसकर बालिका के साथ छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मिशन शक्ति अभियान के तहत पॉक्सो न्यायालय से इस माह की यह चौथी सजा है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 सितंबर 2019 की शाम छह बजे उसकी 10 साल की पुत्री घर में पढ़ रही थी तभी जयपाल निवासी सबहद, बिधूना आया और उससे छेड़खानी करने लगा। पुत्री चिल्लाई तो आरोपी जयपाल भाग गया।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने आरोपी जयपाल को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। जयपाल को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed