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दोहरे हत्याकांड में विलावा के प्रधान सहित तीन को उम्रकैद

Thu, 20 Jul 2017 11:28 PM IST
अमर उजाला, औरैया
अमर उजाला, औरैया Updated Thu, 20 Jul 2017 11:28 PM IST
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Life imprisonment for three including head constable in double murder
court
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने गुरुवार को सात साल पहले अजीतमल के मुरादगंज चौराहे पर हुए दोहरे हत्याकांड में विलावा प्रधान और उसके तीन साथियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी मामले में एक अन्य को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।  
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 अजीतमल के विलावा निवासी रमाशंकर पुत्र दर्शनलाल ने 22 अप्रैल 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि अजीतमल निवासी वीरभान पुत्र ध्यान सिंह, विलावा निवासी रजनीश व उसका भाई श्याम किशोर त्रिपाठी उर्फ छुटंकी (पूर्व प्रधान) तीनों एक साथ कार से विलावा से रोशनपुर बहन के घर जा रहे थे। वीरभान के पास लाइसेंसी राइफल थी। शाम साढे़ चार बजे उनकी कार मुरादगंज चौराहे पर पहुंची। यहां पहले से घात लगाए खड़े विलावा निवासी बबलू धोबी (वर्तमान प्रधान विलावा) पुत्र बृजलाल, बदन सिंह पुत्र अमर सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र होती लाल और दो अज्ञात ने असलहों से फायरिंग कर दी। फायरिंग में वीरभान और श्याम किशोर को गोलियां लग गईं। इसके बाद हमलावर भाग निकले। लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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वीरभान व श्याम किशोर को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया,  जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।  इसके बाद प्रधान बबलू धोबी, बदन सिंह, महेंद्र सिह व सैयद मो. अफरोज उर्फ साहिल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। जबकि, पांचवें का पुलिस कुछ पता नहीं कर सकी। वहीं अफरोज गोरखपुर का रहने वाला है और शूटर है।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बबलू धोबी, महेंद्र सिंह व सैयद मो. अफरोज उर्फ साहिल को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।  सजा सुनाए जाते समय महेंद्र सिंह न्यायालय में मौजूद नहीं था। कोर्ट ने महेंद्र सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया और उसकी जमानत लेने वालों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया।  कोर्ट ने बदन सिंह को धारा 25 आयुध अधिनियम का दोषी माना और तीन वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।   
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