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पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

Thu, 01 Dec 2016 12:04 AM IST
auraiya,amar ujala beauro
auraiya,amar ujala beauro Updated Thu, 01 Dec 2016 12:04 AM IST
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Life imprisonment for the murder of husband, wife and lover
jail break
अपर सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने थाना बेला क्षेत्र के गांव पुर्वा भीखा में अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन के अनुसार बहराखार जिला कन्नौज निवासी राम नरेश ने थाना बेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मामा का लड़का राम बाबू ग्राम पुर्वा भीखा थाना बेला का निवासी है। उसे 23 जुलाई 2015 को सुबह सात बजे सूचना मिली कि राम बाबू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर वह पुर्वा भीखा पहुंचा तो देखा कि राम बाबू की लाश बरामदे में रखी है। पास में उसकी पत्नी शांती बैठी थी। पूछने पर शांती ने बताया कि पति राम बाबू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
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शव के पोस्टमार्टम और पुलिस छानबीन के बाद पता चला कि मृतक के भांजे से शांती के नाजायज संबंध थे। राम बाबू की खेती का काम देखने के लिए विजय अक्सर गांव आता था। नाजायज संबंधों की भनक जब राम बाबू को मिली तो उसने भांजे और पत्नी को फटकार लगाई। इसका बदला लेने के लिए भांजे और पत्नी ने राम बाबू के गले पर लाठी रखकर दबा दिया। इससे राम बाबू की मौके पर ही मौत हो गयी। मुकदमा एडीजे कोर्ट में चला।
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अभियोजन की ओर से एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे महफूज अली ने मृतक रामबाबू की पत्नी शांती देवी व उसके भांजे विजय पुत्र छुन्ना लाल निवासी महमूदपुर तिर्वा जिला कन्नौज को सश्रम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि अर्थदंड अदा न कर पाने पर दोनों अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया गया है। दोनों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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