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मारपीट व दलित उत्पीड़न के दोआरोपी दोषमुक्त
Updated Tue, 24 Jul 2018 12:00 AM IST
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मारपीट व दलित उत्पीड़न के दो आरोपी दोषमुक्त
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक प्रथम) राम अवतार यादव ने मारपीट व दलित उत्पीड़न के दो आरोपी को दोषमुक्त किया। एरवाकटरा थाने के सिमरिया गांव निवासी बालस्टर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि 23 जुलाई 2014 को गांव के ही सोबरन सिंह व सुदेश ने खेत संबंधी विवाद में उसे व उसकी पत्नी को जातिसूचक गालियां देकर मारपीट की थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने के कारण उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सोबरन व सुदेश के खिलाफ धारा 354, 504, 506 आईपी व अनुसूचित जाति अधिनियम का परिवाद चला। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बहस की। अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनने के बाद कोर्ट ने दोनोें को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। ब्यूरो
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक प्रथम) राम अवतार यादव ने मारपीट व दलित उत्पीड़न के दो आरोपी को दोषमुक्त किया। एरवाकटरा थाने के सिमरिया गांव निवासी बालस्टर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि 23 जुलाई 2014 को गांव के ही सोबरन सिंह व सुदेश ने खेत संबंधी विवाद में उसे व उसकी पत्नी को जातिसूचक गालियां देकर मारपीट की थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने के कारण उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सोबरन व सुदेश के खिलाफ धारा 354, 504, 506 आईपी व अनुसूचित जाति अधिनियम का परिवाद चला। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बहस की। अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनने के बाद कोर्ट ने दोनोें को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। ब्यूरो