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हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Wed, 24 Apr 2019 11:07 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2019 11:07 PM IST
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हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
औरैया। करीब चार साल पहले ग्राम लक्ष्मणपुर की मड़ैया में एक नवविवाहिता की दहेज हत्या में वादी के बयान से मुकर जाने के बावजूद हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने लगाया है। न्यायालय ने दहेज हत्या में नामजद जेठ व सास को दोषमुक्त कर दिया। बयानों से मुकर जाने के कारण मुकदमे के वादी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
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ग्राम लालपुर पोस्ट भदसान (औरैया) निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र जोरावर ने 18 मई 2015 को थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटी रंजना कुमारी (25) की शादी चार मई 2012 को अरविंद कुमार उर्फ लालू पुत्र बालिस्टर निवासी लक्ष्मनपुर की मड़ैया पोस्ट भीखेपुर औरैया से की थी। दहेज में बाइक की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और 18 मई 2015 को उसकी हत्या कर दी। चार्जशीट के बाद दहेज हत्या व प्रताड़ना का मामला पति अरविंद, जेठ सुघर सिंह, सास सरला देवी के विरुद्ध जनपद न्यायालय में चला। विचारण के दौरान वादी व आरोपियों के बीच समझौता हो गया और वादी व अन्य गवाह अभियोजन के तथ्यों से मुकरने वाली गवाही देकर पक्षद्रोही घोषित हुए। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने मामला दहेज हत्या की जगह धारा 302 हत्या का माना और सास सरला देवी, जेठ सुघर सिंह को दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया। अरविंद उर्फ लालू को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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न्यायालय ने अर्थदंड की राशि राज्य सरकार के पक्ष में देय होने का आदेश दिया। पीड़ित पक्ष ने अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया है, इसलिए उसे कोई प्रतिकर राशि देय नहीं होगी। अर्थदंड की राशि राजस्व के बकाया की भांति वसूली जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने वादी देवेंद्र कुमार के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने व नोटिस जारी करने का भी आदेश जारी किया। सजा पाए अरविंद उर्फ लालू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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