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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Thu, 27 Jul 2017 11:22 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नं. 1 राजबहादुर सिंह मोर्या ने थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम बरैला में एक व्यक्ति की हत्या कर शव नहर में फेंक देने में दो लोगों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम बरैला निवासी जयवीर सिंह पुत्र रामलखन दोहरे ने रिपोर्ट लिखाई थी कि तीन फरवरी 2012 को शाम उसके ताऊ के लड़के अरविंद कुमार पुत्र स्व. शोभाराम निवासी वरैला को गांव के राकेश पुत्र रामबहादुर, बलवंत पुत्र ख्याली दोहरे व अन्य घर से ले गए। जब वह वापस घर नहीं आया तो उसके बारे में पूछताछ की तो आरोपियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह भाई की तलाश करता रहा। आठ फरवरी 2012 को शाहपुर के नहर पुल के पास अरविंद का शव मिला। आरोप लगाया कि राकेश कुछ समय पहले जेल से छूटकर आया था और इस मामले में अरविंद कुमार गवाह था।
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इसलिए इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। आरोप पत्र के बाद धारा 302 के तहत मुकदमा एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) राजबहादुर के समक्ष चला। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजेसी रमेशचंद्र मिश्रा व लालजी दोहरे ने नृशंस हत्या के लिए कठोर दंड देने की बात कोर्ट से कही। बचाव पक्ष के वकील ने इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला बताया और कहा कि किसी ने अभियुक्तगणों को मृतक की हत्या करते नहीं देखा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मार्या ने अभियुक्त राकेश पुत्र राम बहादुर व बलवंत पुत्र ख्याली दोहरे को हत्या का दोषी माना तथा उन्हें आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पेशकार नवनीत दुबे ने बताया कि कोर्ट ने जुर्माना न अदा करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की 1/4 धनराशि अरविंद की पत्नी को देने का आदेश दिया है।
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-थाना अजीतमल के ग्राम वरैला का पांच वर्ष पुराना मामला