फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   CJM court sentenced the accused of theft

Auraiya News: चोरी के दोषी को सीजेएम कोर्ट ने सुनाई सजा

Tue, 17 Oct 2023 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 17 Oct 2023 12:07 AM IST
विज्ञापन
CJM court sentenced the accused of theft
औरैया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे ने चोरी के मामले में राघवेंद्र उर्फ बर्री को दोषी पाया। इस मामले में सीजेएम ने दोषी को दो साल छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

घटना के संबंध में वादी भीखमपुर दयालपुर निवासी कैलाश नंदन उर्फ अनुज ने 24 फरवरी 2023 को राघवेंद्र सिंह उर्फ बर्री पुत्र अशोक कुमार निवासी जरुहौलिया थाना कोतवाली औरैया के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। यह मामला सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार दुबे की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता और जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । जिसमें अभियोजन अधिकारी प्रीतिलता ने चोरी के आरोपी को कड़ी सजा देने पर बहस की, जबकि बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए रहम की गुहार की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम ने अभियुक्त राघवेंद्र को दोषी माना, साथ ही दो साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed