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Auraiya News: अंगूठा लगवाने के बाद राशन न देने पर दर्ज होगा केस
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्वाइंट ऑफ सेल (पॉस) मशीन पर उपभोक्ताओं को अंगूठा लगवाकर राशन न देना कोटेदारों को भारी पड़ेगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है। पर्यवेक्षक व पूर्ति निरीक्षकों को वितरण के दौरान क्रास चेकिंग करने के लिए कहा गया है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार राशन नहीं दे तो तत्काल शिकायत करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में संचालित 619 कोटे की दुकान से 51506 अंत्योदय व 205253 पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह निशुल्क राशन वितरित किया जाता है। सितंबर में अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में तीन किलो चीनी, 35 किलो निशुल्क राशन व पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन वितरित हो रहा है।
राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से आधार बेस बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की गई है। कोटेदार उपभोक्ताओं से पहले नेटवर्क के नाम पर अंगूठा लगवा ले रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पूर्ति विभाग ने राशन वितरण की निगरानी के लिए नामित पर्यवेक्षक और पूर्ति निरीक्षकों को क्रास चेकिंग करने को कहा है।
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उपभोक्ताओं से विभाग ने अपील की है कि पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद तत्काल कोटेदार से राशन प्राप्त करें। यदि कोटेदार राशन नहीं दें तो तत्काल मामले की शिकायत करें। विभाग ने कोटेदार को भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद उपभोक्ताओं को राशन देने की बात कहते हुए जांच में कमी मिलने पर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
राशन वितरण पारदर्शी ढंग से करवाना प्राथमिकता में शामिल है। कई स्थानों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन नहीं देने की शिकायत इन दिनों आम हो रही है। ऐसे में शिकायत की जांच के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद उपभोक्ताओं को राशन मिल सके इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। जांच में राशन नहीं देने की पुष्टि पर कार्रवाई की जाएगी। - देवमणी मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी
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औरैया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्वाइंट ऑफ सेल (पॉस) मशीन पर उपभोक्ताओं को अंगूठा लगवाकर राशन न देना कोटेदारों को भारी पड़ेगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है। पर्यवेक्षक व पूर्ति निरीक्षकों को वितरण के दौरान क्रास चेकिंग करने के लिए कहा गया है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार राशन नहीं दे तो तत्काल शिकायत करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में संचालित 619 कोटे की दुकान से 51506 अंत्योदय व 205253 पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह निशुल्क राशन वितरित किया जाता है। सितंबर में अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में तीन किलो चीनी, 35 किलो निशुल्क राशन व पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन वितरित हो रहा है।
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राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से आधार बेस बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की गई है। कोटेदार उपभोक्ताओं से पहले नेटवर्क के नाम पर अंगूठा लगवा ले रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पूर्ति विभाग ने राशन वितरण की निगरानी के लिए नामित पर्यवेक्षक और पूर्ति निरीक्षकों को क्रास चेकिंग करने को कहा है।
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उपभोक्ताओं से विभाग ने अपील की है कि पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद तत्काल कोटेदार से राशन प्राप्त करें। यदि कोटेदार राशन नहीं दें तो तत्काल मामले की शिकायत करें। विभाग ने कोटेदार को भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद उपभोक्ताओं को राशन देने की बात कहते हुए जांच में कमी मिलने पर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
राशन वितरण पारदर्शी ढंग से करवाना प्राथमिकता में शामिल है। कई स्थानों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन नहीं देने की शिकायत इन दिनों आम हो रही है। ऐसे में शिकायत की जांच के साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद उपभोक्ताओं को राशन मिल सके इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। जांच में राशन नहीं देने की पुष्टि पर कार्रवाई की जाएगी। - देवमणी मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी