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Auraiya News: राष्ट्र विरोधी प्रचार के आरोपी की जमानत खारिज
Sat, 05 Jul 2025 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 05 Jul 2025 12:43 AM IST
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने दिबियापुर क्षेत्र के गांव मधवापुर में आरोपी रिजवान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी पर राष्ट्र विरोधी प्रचार करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने मोबाइल से देश विरोधी व्हाट्स एप स्टेटस लगाकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को खतरे में डालने जैसा गंभीर कृत्य किया है। दिबियापुर के मधवापुर निवासी रिजवान के खिलाफ दरोगा प्रवीण यादव ने 14 मई को दिबियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में आरोपी इटावा जेल में है। उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी पेश की थी। सुनवाई के दौरान जिला जज मयंक चौहान ने उसकी जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। (संवाद)
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पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने मोबाइल से देश विरोधी व्हाट्स एप स्टेटस लगाकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को खतरे में डालने जैसा गंभीर कृत्य किया है। दिबियापुर के मधवापुर निवासी रिजवान के खिलाफ दरोगा प्रवीण यादव ने 14 मई को दिबियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मामले में आरोपी इटावा जेल में है। उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी पेश की थी। सुनवाई के दौरान जिला जज मयंक चौहान ने उसकी जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। (संवाद)
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