{"_id":"61fc2158d815a678be03d69b","slug":"auraiya-news-auraiya-news-knp678712360","type":"story","status":"publish","title_hn":"होटल अमरदीप में खाद्य विभाग का छापा, चस्पा किया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
होटल अमरदीप में खाद्य विभाग का छापा, चस्पा किया नोटिस
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औरैया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम ने गुरुवार को शहर के पास हाईवे पर बने होटल अमर दीप पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने रिफाइंड व चावल के नमूने भी लिए। अधिकारियों ने बताया कि लाखों का टर्नओवर होने के बाद भी होटल में कई अनियमितताएं पाई गईं। खाद्य विभाग से लाइसेंस भी नहीं था। किसी भी कर्मी की कोविड जांच रिपोर्ट भी नहीं थी। इस पर टीम ने होटल पर नोटिस चस्पा किया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन अभिहीत अधिकारी डॉ.मंजुला सिंह ने बताया कि खाद्य अधिकारियों के साथ हाईवे स्थित अमर दीप होटल पर जांच के लिए टीम पहुंची। इस दौरान टीम को मिले कागजों में जरूरी लाइसेंस नहीं मिला।
होटल सिर्फ नगर पालिका परिषद में कराए गए 100 रुपये के पंजीकरण के आधार पर चल रहा था। टीम को कोविड-19 के तहत पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। काम करने वाले कर्मचारियों की भी कोई डॉक्टरी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जा सकी।
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अभिहीत अधिकारी के मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना टर्न ओवर के चलते होटल संचालन के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता होती है। होटल का संचालन महज पंजीकरण के आधार पर हो रहा था। पंजीकरण भी गलत पते पर था। दो दिन में नोटिस का जबाव न मिलने पर संचालक के खिलाफ विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन अभिहीत अधिकारी डॉ.मंजुला सिंह ने बताया कि खाद्य अधिकारियों के साथ हाईवे स्थित अमर दीप होटल पर जांच के लिए टीम पहुंची। इस दौरान टीम को मिले कागजों में जरूरी लाइसेंस नहीं मिला।
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होटल सिर्फ नगर पालिका परिषद में कराए गए 100 रुपये के पंजीकरण के आधार पर चल रहा था। टीम को कोविड-19 के तहत पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। काम करने वाले कर्मचारियों की भी कोई डॉक्टरी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जा सकी।
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अभिहीत अधिकारी के मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना टर्न ओवर के चलते होटल संचालन के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता होती है। होटल का संचालन महज पंजीकरण के आधार पर हो रहा था। पंजीकरण भी गलत पते पर था। दो दिन में नोटिस का जबाव न मिलने पर संचालक के खिलाफ विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।