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Auraiya News: एडीएम ने छह मिलावटखोरों पर लगाया 1.45 लाख जुर्माना

Wed, 05 Nov 2025 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 11:51 PM IST
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ADM imposed a fine of Rs 1.45 lakh on six adulterators
औरैया। खाद्य पदार्थों के छह नमूने जांच में फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने छह मिलावटखोरों पर 1.45 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे दायर किए थे। जालौन के कुठौंद निवासी राजन सिंह पर दूध में पानी की मिलावट के लिए 20 हजार, सहायल निवासी विनोद पर क्रीम निकालने के बाद बचे दूध से पनीर तैयार कर बेचने पर 15 हजार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा खानपुर निवासी साहिबे आलम पर खराब वनस्पति में खाद्य पदार्थ बनाने पर 25 हजार, कुतबपुर निवासी संजय सिंह पर दूध की बर्फी में फैट कम पाए जाने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया।
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वहीं, पिपरौली निवासी दीपू पर अरहर की दाल में अन्य दाल की मिलावट करने पर 15 हजार और फतेहपुर के गांव दुधौली निवासी फैजली अली पर बिना जरूरी जानकारी के पैक्ड पाव बेचने पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है। जुर्माना जमा न किए जाने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन तंत्र प्रभावित होता है। खराब वनस्पति तेल से पेट में एसिडिटी व अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय एडी पांंडेय ने बताया कि जांच में नमूने अधोमानक मिलने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे दायर किए जाते हैं। ऐसे ही छह मामलों में जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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