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दो खाद की दुकानों के लाइसेंस निलंबित
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औरैया। जिला कृषि अधिकारी ने शुक्रवार को अजीतमल ब्लॉक क्षेत्र में खाद की दो दुकानों का निरीक्षण किया। पॉस मशीन के हिसाब से खाद न मिलने तथा अभिलेख दुरुस्त न पाए जाने पर दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए।
जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार शुक्रवार को न्यू किसान फर्टिलाइजर बरीपुरा पहुंचे। एएफएल कंपनी की 130 डीएपी की बोरियां उपलब्ध मिलीं, जो पॉस मशीन में प्रदर्शित होती नहीं दिखीं। पॉस मशीन में सात एमटी इडोरमा कंपनी की यूरिया खाद प्रदर्शित मिली, लेकिन मौके पर नहीं मिली। अभिलेख भी अधूरे मिले।
इसके बाद जिला कृषि अधिकारी शौहरी गढ़िया स्थित चतुर्वेदी खाद की दुकान पर पहुंचे। अगस्त के बाद स्टाक व वितरण रजिस्टर अपूर्ण पाया गया और बिक्री निरंतर होती मिली। दुकान पर मात्र आईपीएल कंपनी की यूरिया पाई गई। जबकि दुकानदार की पॉस मशीन में करीब 60 एमटी यूरिया प्रदर्शित मिली, मौके पर उपलब्ध नहीं मिली। इसी तरह 40 एमटी डीएपी विभिन्न कंपनियों की दर्ज थी, जो मौके पर नहीं मिली। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोनों दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
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उन्होंने जिले के खुदरा व थोक विक्रेताओं को चेताया कि रियल टाइम पॉस मशीन में रियल टाइम एक्नॉलिज करें। जिससे मशीन में प्रदर्शित मात्रा का मिलान भौतिक रूप से दुकान में हो सके। यदि इसमें शिथिलता बरती गई तो एफआईआर कराई जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार शुक्रवार को न्यू किसान फर्टिलाइजर बरीपुरा पहुंचे। एएफएल कंपनी की 130 डीएपी की बोरियां उपलब्ध मिलीं, जो पॉस मशीन में प्रदर्शित होती नहीं दिखीं। पॉस मशीन में सात एमटी इडोरमा कंपनी की यूरिया खाद प्रदर्शित मिली, लेकिन मौके पर नहीं मिली। अभिलेख भी अधूरे मिले।
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इसके बाद जिला कृषि अधिकारी शौहरी गढ़िया स्थित चतुर्वेदी खाद की दुकान पर पहुंचे। अगस्त के बाद स्टाक व वितरण रजिस्टर अपूर्ण पाया गया और बिक्री निरंतर होती मिली। दुकान पर मात्र आईपीएल कंपनी की यूरिया पाई गई। जबकि दुकानदार की पॉस मशीन में करीब 60 एमटी यूरिया प्रदर्शित मिली, मौके पर उपलब्ध नहीं मिली। इसी तरह 40 एमटी डीएपी विभिन्न कंपनियों की दर्ज थी, जो मौके पर नहीं मिली। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोनों दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
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उन्होंने जिले के खुदरा व थोक विक्रेताओं को चेताया कि रियल टाइम पॉस मशीन में रियल टाइम एक्नॉलिज करें। जिससे मशीन में प्रदर्शित मात्रा का मिलान भौतिक रूप से दुकान में हो सके। यदि इसमें शिथिलता बरती गई तो एफआईआर कराई जाएगी।