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शिविर में महिलाओं को दिया जा रहा कानून संबंधी प्रशिक्षण

Sat, 16 Mar 2019 12:31 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2019 12:31 AM IST
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शिविर में महिलाओं को दिया जा रहा कानून संबंधी प्रशिक्षण
औरैया। महिला समाख्या की ओर से 14 मार्च से जारी नारी अदालत की प्रथम व द्वितीय लीडरशिप नेतृत्वकारी महिलाओं के तीन दिवसीय प्रशिक्षण में दूसरे दिन कानून संबंधी जानकारियां दी गईं। इस दौरान सहारनपुर से आई टीम ने नारी अदालत को निर्विघ्न तरीके से संचालित करने के तरीकों की जानकारी दी।
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महिला सशक्तिकरण केंद्र अछल्दा में नारी अदालत प्रशिक्षण शिविर में सहारनपुर से आई परामर्शी मधु शर्मा, ब्रम्हा व मनोज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के अलावा जिला कार्यक्रम समन्वयक विनीता त्रिपाठी ने नारी अदालत की प्रथम व द्वितीय लीडरशिप की महिलाओं को कानून संबंधी जानकारियां दीं। इस मौके पर महिलाओं को बाल विवाह, बेमेल शादी, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जानकारी देते हुए इन मामलों को निपटाने के तरीकों को बताया
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। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रखकर उन्हें कौशल विकास एवं प्रशिक्षण देकर क्षमतावान बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि नारी अदालत के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को उनका हक दिलाया जाता है। इस दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक विनीता त्रिपाठी ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 40-40 महिलाओं के दो बैच बनाकर उन्हें कानून संबंधी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। बताया कि प्रशिक्षण 16 मार्च तक चलेगा।
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-महिला समाख्या के शिविर में कानून संबंधी प्रशिक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
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