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Auraiya News: एससी-एसटी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Thu, 03 Sep 2026 12:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:10 AM IST
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Accused granted bail in SC/ST case
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लोगो == अदालत से ==
= एरवाकटरा थाना क्षेत्र का एक साल पुराने मामले में हुई सुनवाई
= 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। एरवाकटरा थाना क्षेत्र के एक साल पुराने एससी-एसटी के आरोपी दीपेश शाक्य का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विकास गोस्वामी की अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के जमानतगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
थाना क्षेत्र के गांव कुकरकाट निवासी वंदना ने पुलिस को शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि बॉबी नामक युवक उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता और सोशल मीडिया पर फोटो प्रसारित करने की धमकी देता था। 11 फरवरी 2025 को जब वह कॉलेज से लौट रही थी, तब गांव टिमरपुर तुर्कपुर निवासी दीपेश शाक्य और अन्य ने उसे रास्ते में रोककर धमकी दी। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को करीब 25 लड़कों के साथ आकर वादी के भाई पर हमला करने का प्रयास किया। वहीं, मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई।
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पुलिस के हत्थे चढ़े दो बाइक चोर को मिली जमानत
औरैया। सहायल थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की पांच बाइकों को बरामद किया था। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी बाइक चोर लालू व प्रांशू को जमानत दे दी। तीन अगस्त को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में बंद थे। तीन अगस्त को उपनिरीक्षक शकील अहमद फोर्स के साथ थुलपिया चौराहा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव भैसोड़ी निवासी प्रांशु और लालू पकड़ा था। जांच में बाइक चोरी की पाई गई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गांव से तीन और बाइकें बरामद कीं। मंगलवार को कोर्ट में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। (संवाद)
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किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी के आरोपी की जमानत मंजूर
औरैया। बिधूना कस्बा के एक मोहल्ला में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर धमकी के मामले में आरोपी श्याम को अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि प्रार्थी आरोपी के घर के दरवाजे के सामने पीड़िता की ओर से कूड़ा डालने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद रंजिश के तहत यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना स्थल के चारों तरफ रिहायशी मकान होने और मौके पर कोई चश्मदीद गवाह न होने की बात भी कही गई। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। (संवाद)
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ईंट-भट्टे पर काम करने वाली युवती से छेड़खानी के आरोपी को मिली जमानत
औरैया। बिधूना कोतवाल के एक साल पुराने युवती से छेड़छाड़ के मामले में में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) ने आरोपी चिरकू उर्फ रामरतन को जमानत दे दी। न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को बताया था कि उसका परिवार एक ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता है। 14 फरवरी 2025 को बेटी शौच के लिए गई थी। आरोप था कि तभी गांव भटौरा निवासी चिरकू ने युवती को बुरी नीयत से दबोच लिया और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबाते हुए धमकी दी। चीख-पुकार सुनकर भट्टे पर मौजूद लोग मौके पर दौड़े, जिन्हें आता देख आरोपी मौके से भाग निकला। मंगलवार को इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। (संवाद)

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एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार
औरैया। थाना अछल्दा क्षेत्र से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत ने अभियुक्त भीम सिंह उर्फ सर्वेन्द्र सिंह की दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। थाना क्षेत्र के गांव ग्वारी निवासी आरोपी भीम सिंह उर्फ सर्वेन्द्र सिंह 29 अक्टूबर 2025 को अत्यधिक बीमारी के कारण न्यायालय में पेश नहीं हो सका था। घर पर कोई अन्य जिम्मेदार सदस्य न होने के कारण वह अपने अधिवक्ता को भी इसकी सूचना नहीं दे पाया था। इसके चलते न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और वह 17 अगस्त 2026 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध चल रहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने 30 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि की एक जमानतगीर प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया है।(संवाद)
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