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अब आसान नहीं नामांकन, पत्र में हुए कई बदलाव

Wed, 20 Mar 2019 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2019 12:16 AM IST
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अब आसान नहीं नामांकन, पत्र में हुए कई बदलाव
औरैया। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होते ही प्रत्याशी बनने के लिए नेताओं ने आकाओं के चौखट की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी है। सपा-बसपा गठबंधन के अलावा अभी अन्य दलों से प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इस बार नामांकन पत्र भरना प्रत्याशियों के लिए आसान नहीं होगा।
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लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही दावेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने नामांकन पत्र 26 के में कई बदलाव किए हैं। इसमें जरा सी चूक प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज करा सकती है। इस बार नामांकन पत्र के प्रारूप 26 क में छह बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे प्रत्याशी को पांच साल की वार्षिक आय, चल अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। इटावा लोकसभा सीट के लिए दावेदारी करने वालों के पास अभी पर्याप्त समय है। दावेदारी करने वालों को अभी से जुटना होगा। बाद में उन्हें दिक्कतें भी आ सकतीं हैं।
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चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक किए जाने के नियम में बदलाव किया है। पहले प्रत्याशी नामांकन फार्म में इसकी जानकारी देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रत्याशी को नामांकन कराने के बाद तीन बार विज्ञापन छपवाकर आपराधिक रिकार्ड सार्वजनिक करना होगा। यदि प्रत्याशी मान्यता प्राप्त दल का है तो उसे इसकी जानकारी पार्टी को देनी होगी। प्रत्याशी को अपने रिटर्निग अधिकारी (आरओ) को भी इसकी जानकारी शपथ पत्र के साथ देनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर पर्चा निरस्त होने की संभावना रहेगी।
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- पांच सालों के वार्षिक आय का विवरण
- यदि विदेश में अचल संपत्ति है तो उसका संपूर्ण विवतरण
- चल-अचल संपत्ति कहां है, बैंक खाते में रकम का विवरण
- प्रत्याशी, प्रत्याशी की पत्नी, उनसे संबंधित आश्रितों की चल अचल संपत्ति की जानकारी।
- यदि प्रत्याशी ने जीएसटी दी है तो जीएसटी नंबर और बिल का विवरण देना होगा।
- पैनकार्ड का विवरण। यदि नहीं है तो इसका कारण भी प्रत्याशी को बताना होगा।

- फार्म के प्रारुप 26 के सभी कालम में विवरण भरना जरूरी होगा।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी का बी फार्म देना होगा।
- प्रत्याशी को वोटर कार्ड
- प्रस्तावतों के नाम की सत्यापित मतदाता सूची।
- प्रत्याशी को सत्यापित मतदाता सूची उपलब्ध करानी होगी।
- तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- जमानत राशि का चालान।


कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना दो अप्रैल को जारी होगी। नामांकन नौ अप्रैल, नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 12 अप्रैल को, मतदान 29 अप्रैल और मतगणना 25 मई को होगी।


-आरक्षित जाति के प्रत्याशी को जमा करनी होगी 25.5 हजार की जमानत धनराशि
अमर उजाला ब्यूरो
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