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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन
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औरैया। डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना में कामगार को 3000 रुपए महीने की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह योजना 15 फ रवरी से लागू हो जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना में असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल तक की उम्र के कामगारों को 3000 रुपए की इस पेंशन योजना के सदस्य बन सकेंगे। 15000 रुपये तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे। इस योजना में 18 साल वाले को 55 रुपयेए 29 साल वाले को 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। योजना में फेरी वाले, रिक्शा वाले घरेलू श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, ईट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों, बोझा ढोने वाले श्रमिको, भूमिहीन श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़ा श्रमिकों, मोची आदि सहित असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा इस योजना में प्रवेश के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना नामांकन आदि कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय तथा जिला श्रम कार्यालय को संपर्क सुविधा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। इस योजना के लिए श्रमिक को पंजीयन के लिए संपर्क सुविधा केंद्र में अपना आधार नंबर तथा बचत खाता जनधन खाता के साथ संपर्क करना होगा। जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी का निर्देश दिए कि बैनर पोस्टर, पंपलेट, विज्ञापन आदि के माध्यम से इसका जनपद में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़कर इसका लाभ पा सकें।
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-15 से शुरू होगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
अमर उजाला ब्यूरो
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना में असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल तक की उम्र के कामगारों को 3000 रुपए की इस पेंशन योजना के सदस्य बन सकेंगे। 15000 रुपये तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे। इस योजना में 18 साल वाले को 55 रुपयेए 29 साल वाले को 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। योजना में फेरी वाले, रिक्शा वाले घरेलू श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, ईट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों, बोझा ढोने वाले श्रमिको, भूमिहीन श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़ा श्रमिकों, मोची आदि सहित असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा इस योजना में प्रवेश के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना नामांकन आदि कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय तथा जिला श्रम कार्यालय को संपर्क सुविधा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। इस योजना के लिए श्रमिक को पंजीयन के लिए संपर्क सुविधा केंद्र में अपना आधार नंबर तथा बचत खाता जनधन खाता के साथ संपर्क करना होगा। जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी का निर्देश दिए कि बैनर पोस्टर, पंपलेट, विज्ञापन आदि के माध्यम से इसका जनपद में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़कर इसका लाभ पा सकें।
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-15 से शुरू होगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
अमर उजाला ब्यूरो