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आधार-पहचान पत्र समेत 11 दस्तावेजों से डाल सकेंगे वोट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Feb 2022 12:30 AM IST
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Vote can be cast from 11 documents including Aadhar-Identity Card
विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में मतदाताओं को अपनी आईडी साथ रखनी होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पहचानपत्र, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 11 दस्तावेजों को शामिल किया है। इनके माध्यम से मतदाताओं की पहचान की जाएगी। प्रत्येक मतदाता को इनमें से एक दस्तावेज दिखाना आवश्यक होगा।
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विधानसभा चुनाव के लिए जिले की चारों सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। बूथ पर पहुंचने पर मतदान अधिकारी मतदाता का पहचान पत्र की जांच करेंगे और फिर उन्हें वोट डालने की अनुमति होगी। मतदान सुबह सात से शाम छह बजे तक किए जाने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं को अपने साथ पहचान के लिए कोई दस्तावेज अवश्य रखना होगा। बूथ पर पहुंचने पर मतदान अधिकारी मतदाता का पहचान पत्र की जांच करेंगे और फिर उन्हें वोट डालने की अनुमति होगी।
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पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाने के बाद ही वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
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