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Amroha News: एनडीपीएस एक्ट में हसनपुर-गजरौला के दो दोषियों को सजा
Wed, 30 Aug 2023 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 30 Aug 2023 01:43 AM IST
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अमरोहा। एनडीपीएस एक्ट के अलग-अलग दो मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय स्वपनदीप सिंघल की अदालत ने सजा सुनाई है। हसनपुर के दोषी को एक साल नौ दिन और गजरौला के दोषी को पांच माह 27 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पहला मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। कोतवाली में तैनात दरोगा रामकुमार वशिष्ठ ने 8 दिसंबर 2016 को नगर के मोहल्ला नई बस्ती होली वाला निवासी फुरकान को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पांच किलो 100 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमान पर था। दूसरा मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। थाने में तैनात अरुण कुमार गिरि ने दो मार्च 2023 को चेकिंग के दौरान कस्बा के मोहल्ला आंबेडकर नगर वार्ड नंबर एक में रहने वाले रोहित को पांच किलो डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों मुकदमे एफटीसी द्वितीय स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूत के आधार पर हसनपुर के दोनों को दोषी करार दिया। उसे एक साल नौ दिन की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि रोहित को दोषी करार देते हुए पांच महीने 27 दिन की सजा सुनाई। उस पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पहला मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। कोतवाली में तैनात दरोगा रामकुमार वशिष्ठ ने 8 दिसंबर 2016 को नगर के मोहल्ला नई बस्ती होली वाला निवासी फुरकान को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पांच किलो 100 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमान पर था। दूसरा मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। थाने में तैनात अरुण कुमार गिरि ने दो मार्च 2023 को चेकिंग के दौरान कस्बा के मोहल्ला आंबेडकर नगर वार्ड नंबर एक में रहने वाले रोहित को पांच किलो डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों मुकदमे एफटीसी द्वितीय स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूत के आधार पर हसनपुर के दोनों को दोषी करार दिया। उसे एक साल नौ दिन की सजा सुनाई साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि रोहित को दोषी करार देते हुए पांच महीने 27 दिन की सजा सुनाई। उस पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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