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Amroha News: शराब में जहर पिलाकर किसान की हत्या में तीन दोषी करार, सजा पर फैसला आज

Sat, 30 Nov 2024 01:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 30 Nov 2024 01:27 AM IST
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Three found guilty of murdering a farmer by poisoning his liquor, verdict on punishment today
अमरोहा।
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शराब में जहर पिलाकर किसान की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सुनवाई के बाद दो दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जबकि, एक दोषी पहले से जेल में बंद है। वहीं, एक की मौत भी हो चुकी है। दोषियों की सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी।
यह घटना करीब 11 साल पहले नौगांवा सादात क्षेत्र के बागड़पुर इम्मा गांव में हुई थी। गांव में किसान सतपाल सिंह का परिवार रहता है। 11 दिसंबर 2013 की रात गांव के ही राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर किसान सतपाल को घर से बुलाकर ले गए। इसके बाद चारों ने शराब में जहर मिलाकर सतपाल को पिला दिया। उसी दिन रात को करीब नौ बजे चारों आरोपी सतपाल को घर में फेंक कर भाग गए। हालत बिगड़ने पर सतपाल ने पत्नी सुरेखा को चारों आरोपियों द्वारा जबरदस्ती शराब पिलाने की बात बताई थी।
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तबीयत बिगड़ने पर सुरेखा ने परिजनों की मदद से सतपाल का अस्पताल में भर्ती कराया। 12 दिसंबर की रात करीब तीन बजे खून की उल्टी के साथ सतपाल की मौत हो गई। मामले में सुरेखा ने पति सतपाल की रंजिशन हत्या के आरोप लगाकर राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सतपाल के शव का पोस्टमार्टम कराया था। इस दौरान मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित किया था।
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फॉरेंसिक जांच में सतपाल को पिलाई गई शराब में जहर की पुष्टि हुई। बाद में पुलिस ने आरोपी राजीव, वीरेश, राजेश, सुंदर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेश की मौत हो चुकी है। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। कोर्ट ने शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी राजेश, सुंदर और राजीव को दोषी कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया की सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई होगी।
जेल में बंद है राजेश, वीसी से हुआ पेश
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि दोषी राजेश सुनवाई के दौरान फरार हो गया था। लिहाजा, कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट किए थे। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार का न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। करीब डेढ़ महीने से राजेश जेल में बंद है। शुक्रवार को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुआ।
इसलिए रखते थे रंजिश
सुनवाई के दौरान कोर्ट में मृतक सतपाल की पत्नी सुरेखा ने बताया कि आरोपी सुंदर अपने घर में अवैध रूप से शराब बेचता था। उसके पति सतपाल ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी, जिसके बाद से आरोपी रंजिश रखने लगे थे। घटना वाले दिन जिस समय चारों आरोपी सतपाल को घर से लेकर गए थे तब वह वहीं थी। जबकि, रात में आरोपी सतपाल को कुट्टी काटने की मशीन के पास फेंक कर गए थे।

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने बताया कि मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो कराया था, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी थी। मृतक सतपाल की पत्नी सुरेखा ने न्यायालय की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर राजीव, वीरेश, राजेश और सुंदर को आरोपी बनाकर जेल भेजा। बाद में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।
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