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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Amroha: Life imprisonment to the accused of murdering a nine year old child

Amroha: नौ साल के बच्चे को गला दबाकर मार डाला, फिर लाश को जमीन में दबा दिया, अब जिंदगी भर जेल में रहेगा दोषी

Sat, 01 Jun 2024 04:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Sat, 01 Jun 2024 04:47 AM IST
सार

नौ साल के बच्चे की हत्या करने और उसका शव जमीन में दबा देने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला आने  के बाद उसे जेल भेज दिया गया। 

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Amroha: Life imprisonment to the accused of murdering a nine year old child
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

अमरोहा में नौ साल के बच्चे की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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ये घटना गजरौला थानाक्षेत्र के बसैली गांव में हुई थी। यहां पर किसान नरेश सिंह का परिवार रहता है। उनका नौ वर्षीय बेटा अभिषेक कुमराला स्थित इंटर कॉलेज में कक्षा तीन में पढ़ता था। 7 दिसंबर 2017 को अभिषेक पढ़ने के लिए स्कूल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा।
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काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इस मामले में पिता नरेश सिंह ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि गांव का ही रहने वाला गौरव उनके बेटे अभिषेक को साइकिल पर बैठकर ले गया था।
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नरेश सिंह के भाई सुरेश सिंह और गढ़मुक्तेश्वर थानाक्षेत्र के गांव अठसैनी के रहने वाले साले धर्मेंद्र सिंह ने लेकर जाते हुए देखा था। पूछताछ में गौरव ने बताया कि मासूम अभिषेक की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को गांव के ही रहने वाले रामपाल के गन्ने के खेत में मिट्टी में दबा दिया था।

पुलिस ने आरोपी गौरव की निशानदेही पर अभिषेक के शव को बरामद किया। बाद में पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर था।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे।


शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी गौरव को दोषी करार दिया। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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