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Amroha News: चोरी के दोषी को दो साल 11 महीने 12 दिन की सजा
Thu, 06 Mar 2025 02:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 06 Mar 2025 02:25 AM IST
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अमरोहा। तीन साल पहले शोपीस बनाने वाली फैक्टरी में चोरी करने वाले दोषी को कोर्ट ने दो साल 11 महीने 12 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर है।
यह घटना डिडौली क्षेत्र में हाईवे स्थित ओपेक्सा प्राइवेट लिमिटेड में हुई थी। इस फैक्टरी में शोपीस आइटम बनते हैं, जो विदेशों तक एक्सपोर्ट होते हैं। 21 मई 2021 की रात चोरों ने दीवार काटकर फैक्टरी से तांबे और पीतल की छड़ चोरी कर लिए थे, जिनकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये थी। घटना को अंजाम देते समय चोर फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद हसनपुर के मोहल्ला कालाशहीद के रहने वाले बब्बू कसाई उर्फ हुमायूं को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर बब्बू कसाई को दोषी करार दिया। उसे दो साल 11 महीने 12 दिन की सजा सुनाई गई है।
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यह घटना डिडौली क्षेत्र में हाईवे स्थित ओपेक्सा प्राइवेट लिमिटेड में हुई थी। इस फैक्टरी में शोपीस आइटम बनते हैं, जो विदेशों तक एक्सपोर्ट होते हैं। 21 मई 2021 की रात चोरों ने दीवार काटकर फैक्टरी से तांबे और पीतल की छड़ चोरी कर लिए थे, जिनकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये थी। घटना को अंजाम देते समय चोर फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद हसनपुर के मोहल्ला कालाशहीद के रहने वाले बब्बू कसाई उर्फ हुमायूं को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर बब्बू कसाई को दोषी करार दिया। उसे दो साल 11 महीने 12 दिन की सजा सुनाई गई है।
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