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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को ढाई साल की सजा

Fri, 22 Aug 2025 02:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 22 Aug 2025 02:55 AM IST
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The accused got two and a half years imprisonment under Gangster Act
अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने दो साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी गैंगस्टर जमानत पर जेल से बाहर था।
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यह मामला डिडौली कोतवाली से जुड़ा है। 27 जनवरी 2023 को तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार चौहान ने जोया के रहने वाले मोहम्मद सोहेल उर्फ शोएब और जाकिब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। यह लोग लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमाने पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए आरोपी जाकिब को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दो साल छह महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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