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Amroha News: बच्चों के विवाद में दो पक्षों में पथराव, दो गिरफ्तार
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डिडौली (अमरोहा)।
बच्चों में हुए विवाद के बाद भवालपुर माफी गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बवाल शांत कराया। बृहस्पतिवार को हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्ष के 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों में पांच महिलाएं शामिल हैं। वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के भवालपुर माफी गांव में अख्तर और खैराती के परिवार रहते हैं। बृहस्पतिवार को दोनों परिवारों के बच्चों के बीच खेलते समय झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों में पहले तो जमकर लाठी-डंडे चले। कुछ ही देर में दोनों पक्ष के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। गांव में बवाल होने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। करीब आधा घंटे तक दोनों पक्षों के बीच पथराव होता रहा। गांव के रास्तों पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। गांव में बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष अख्तर के घर के सामने चौराहे पर झगड़ा कर रहे थे।
पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। कुछ लोगों ने घर की छत पर चढ़कर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लाठी भांजकर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा और स्थिति संभाली।
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इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर
सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि दरोगा अशोक कुमार की तहरीर पर अख्तर पक्ष के हाजी नजाकत, भरा, कमरुद्दीन, नईम, रफाली, अलाउद्दीन, गुफरान, शाहरुख, शमीम, परवीन, रुकैया, राशिद, नजारत, इरम व अली वारिस और खैराती पक्ष के शमशाद, असीम, नौशाद, नाजिम, आले नबी, जुबेर, जावेद, परवेज, उवैश, गुलाम मोहम्मद, शबीना, परवीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ झगड़ा करके शांति व्यवस्था को भंग करना, गांव का माहौल खराब करना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। सीओ के मुताबिक आरोपी नौशाद व जुनैद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।
यह धाराएं लगाई गईं
सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 132, 125, 115(2) 352 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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बच्चों में हुए विवाद के बाद भवालपुर माफी गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बवाल शांत कराया। बृहस्पतिवार को हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्ष के 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों में पांच महिलाएं शामिल हैं। वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के भवालपुर माफी गांव में अख्तर और खैराती के परिवार रहते हैं। बृहस्पतिवार को दोनों परिवारों के बच्चों के बीच खेलते समय झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों में पहले तो जमकर लाठी-डंडे चले। कुछ ही देर में दोनों पक्ष के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। गांव में बवाल होने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। करीब आधा घंटे तक दोनों पक्षों के बीच पथराव होता रहा। गांव के रास्तों पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। गांव में बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष अख्तर के घर के सामने चौराहे पर झगड़ा कर रहे थे।
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पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। कुछ लोगों ने घर की छत पर चढ़कर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लाठी भांजकर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा और स्थिति संभाली।
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इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर
सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि दरोगा अशोक कुमार की तहरीर पर अख्तर पक्ष के हाजी नजाकत, भरा, कमरुद्दीन, नईम, रफाली, अलाउद्दीन, गुफरान, शाहरुख, शमीम, परवीन, रुकैया, राशिद, नजारत, इरम व अली वारिस और खैराती पक्ष के शमशाद, असीम, नौशाद, नाजिम, आले नबी, जुबेर, जावेद, परवेज, उवैश, गुलाम मोहम्मद, शबीना, परवीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ झगड़ा करके शांति व्यवस्था को भंग करना, गांव का माहौल खराब करना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। सीओ के मुताबिक आरोपी नौशाद व जुनैद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।
यह धाराएं लगाई गईं
सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 132, 125, 115(2) 352 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।