1989 के कानून को बहाल रखे प्रदेश सरकार: महबूब
सार
1989 के कानून के तहत सामान्य संपत्ति जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि का निर्माण हुआ था, उन सभी जमीनों का वक्फ समझा जाएगा। वर्तमान सरकार 1989 के शासनादेश को रद्द कर जनहित की आकांक्षाओं के विपरीत शासनादेश लाई है। जनहित में 1989 के शासनादेश को ही बनाए रखा जाना चाहिए।
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