फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   State government should maintain 1989 law: Mehboob

1989 के कानून को बहाल रखे प्रदेश सरकार: महबूब

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 12:57 AM IST
सार

1989 के कानून के तहत सामान्य संपत्ति जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि का निर्माण हुआ था, उन सभी जमीनों का वक्फ समझा जाएगा। वर्तमान सरकार 1989 के शासनादेश को रद्द कर जनहित की आकांक्षाओं के विपरीत शासनादेश लाई है। जनहित में 1989 के शासनादेश को ही बनाए रखा जाना चाहिए।

विज्ञापन
State government should maintain 1989 law: Mehboob

विस्तार

सपा विधायक महबूब अली ने विधानसभा सत्र में वक्फ संपत्ति को लेकर 1989 के शासनादेश को बनाए रखने की मांग की।
विज्ञापन

शुक्रवार को विधानसभा सत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सदर विधायक महबूब अली ने कहा कि वक्फ संपत्ति को लेकर 1989 से जो कानून चला आ रहा था, वर्तमान सरकार ने राजस्व कानूनों को विपरीत मानते हुए निरस्त किया है। सरकार जनहित के कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट आदि मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नये-नये कानून को ला रही है। 1989 के कानून के तहत सामान्य संपत्ति जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि का निर्माण हुआ था, उन सभी जमीनों का वक्फ समझा जाएगा। वर्तमान सरकार 1989 के शासनादेश को रद्द कर जनहित की आकांक्षाओं के विपरीत शासनादेश लाई है। ऐसे कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। जनहित में 1989 के शासनादेश को ही बनाए रखा जाना चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed