फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Robber sentenced to six years and three months imprisonment

Amroha News: लुटेरे को छह साल तीन माह कैद की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2025 02:43 AM IST
विज्ञापन
Robber sentenced to six years and three months imprisonment
अमरोहा। हापुड़ के लुटेरे को न्यायालय ने छह साल तीन महीने की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। लुटेरा अभी देहरादून जेल में बंद है।
विज्ञापन

यह घटना नौ साल पहले डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। मुरादाबाद के आदर्श नगर में अरुण कोहली का परिवार रहता है। 25 सितंबर 2015 को अरुण कोहली के बेटी-दामाद अपनी चचेरी बहन की सगाई के बाद अमरोहा से मुरादाबाद लौट रहे थे। रात में करीब 10:30 बजे जैसे ही वह हरियाना और श्योनाली गांव के बीच पहुंचे। तभी कार सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया। बदमाश चाकू और तमंचे के बल पर सोने-चांदी के जेवर, रुपये और मोबाइल लूट कर भाग गए थे। इस मामले में अरुण कोहली की शिकायत पर डिडौली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
बाद में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हापुड़ जनपद के बसंतपुर निवासी भूप सिंह उर्फ भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से नकदी और जेवर बरामद हुए थे। उसे जेल भेज दिया गया था। इस मामले में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मामले में वह देहरादून जेल में बंद है।
विज्ञापन

इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह की अदालत में चल रही थी। बदमाश भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सुबूतों के आधार पर भूप सिंह को दोषी करार दिया और छह साल तीन माह की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed