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Amroha News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को एक साल 9 माह की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2024 03:55 AM IST
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NDPS Act convict gets 1 year and 9 months imprisonment
अमरोहा।
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डोडा चूर्ण की तस्करी करने वाले दोषी को कोर्ट ने एक साल नौ महीने दो दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।

ये मामला रजबपुर थाना से जुड़ा है। छह सितंबर 2019 को दरोगा अंकुर पाल पुलिस के साथ गश्त कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने चोटीपुरा गांव के कट के पास हापुड़ जाने के लिए खड़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुमित निवासी बिशनपुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़ बताया। तलाशी में उससे 1200 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने सुमित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन की पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर सुमित को एक साल नौ महीने दो दिन की सजा सुनाई। साथ ही उसे 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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