फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   In SC ST Act, three including father and son were sentenced to two years each

एससी/एसटी एक्ट में पिता-पुत्र समेत तीन को दो-दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 14 Jul 2022 12:31 AM IST
विज्ञापन
In SC  ST Act, three including father and son were sentenced to two years each
युवक के साथ मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही इक्कीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
विज्ञापन

यह मामला मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के गांव का है। यहां पर अनुसूचित जाति का परिवार रहता है, जो तालाब में मछली पालन कर परिवार का पालन-पोषण करता है। 25 जुलाई 2012 की मछली पालक का बेटा अपनी मां और नाबालिग बहन के साथ तालाब से घर वापस लौट रहा था। तभी गांव में रहने वाला बाइक सवार उसकी नाबालिग बहन को जबरदस्ती ले गया। मछली पालक के बेटे ने इसकी शिकायत आरोपी के पिता हरि सिंह से की तो उसने अपने दूसरे बेटे किशोरी सिंह और सतीश के साथ मिलकर मारपीट कर दी। गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। पुलिस में कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पीड़ित ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल चारों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे।
विज्ञापन

यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने हरि सिंह, उसके बेटे किशोरी सिंह और सतीश को दोषी करार दिया। तीनों को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर इक्कीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मछली पालक की नाबालिग बेटी को ले जाने वाला आरोपी नाबालिग है। उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed