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Amroha News: लूट में हापुड़ के दोषी को दो साल दो महीने की सजा
Fri, 11 Jul 2025 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 11 Jul 2025 02:09 AM IST
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अमरोहा। करीब दस साल पहले लूट के मामले में दोषी पाए गए हापुड़ के दोषी को कोर्ट ने दो साल दो महीने 27 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह घटना रजबपुर थानाक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुई थी। चार मार्च 2015 को बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थानाक्षेत्र के नगला निवासी प्रमोद कुमार से कुछ बदमाशों ने लूटपाट की थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने हापुड़ के राजीव विहार के रहने वाले अर्जुन, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले शमशाद, मेरठ जागृति विहार के रहने वाले अनिल सैनी और समर गार्डन मेरठ के रहने वाले तारीक को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अर्जुन को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 2 महीने 27 दिन की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना रजबपुर थानाक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुई थी। चार मार्च 2015 को बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थानाक्षेत्र के नगला निवासी प्रमोद कुमार से कुछ बदमाशों ने लूटपाट की थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने हापुड़ के राजीव विहार के रहने वाले अर्जुन, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले शमशाद, मेरठ जागृति विहार के रहने वाले अनिल सैनी और समर गार्डन मेरठ के रहने वाले तारीक को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अर्जुन को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 2 महीने 27 दिन की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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