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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा
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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव किसान का परिवार रहता है। एक नवंबर 2021 की रात को उनकी नाबालिग बेटी घेर से घर लौट रही थी। तभी गांव के ही रहने वाले जसवंत उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जसवंत के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। ये मुकदमा पॉक्सो प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।
मंगलवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जसवंत को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव किसान का परिवार रहता है। एक नवंबर 2021 की रात को उनकी नाबालिग बेटी घेर से घर लौट रही थी। तभी गांव के ही रहने वाले जसवंत उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जसवंत के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। ये मुकदमा पॉक्सो प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।
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मंगलवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जसवंत को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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