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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा
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किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 25 मई 2017 की रात किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रहा था। रात में करीब दो बजे गांव में ही रहने वाला विनोद दीवार फांद कर घर में घुस आया था और किसान की नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। उसके चप्पल और मोबाइल किसान में घर में छूट गए थे।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने विनोद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला सत्र/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। सुनवाई करते हुए विनोद को दोषी करार दिया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विनोद दोषी करार दिया और चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 25 मई 2017 की रात किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रहा था। रात में करीब दो बजे गांव में ही रहने वाला विनोद दीवार फांद कर घर में घुस आया था और किसान की नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। उसके चप्पल और मोबाइल किसान में घर में छूट गए थे।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने विनोद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला सत्र/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। सुनवाई करते हुए विनोद को दोषी करार दिया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विनोद दोषी करार दिया और चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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