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Amroha News: किशोरी के अपहरण के दोषी को चार साल का कारावास
Thu, 28 Aug 2025 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 28 Aug 2025 02:37 AM IST
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अमरोहा। किशोरी के अपहरण के दोषी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर है।
यह मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। गांव निवासी किसान की 15 वर्षीय बेटी 19 जनवरी 2025 की दोपहर अचानक घर से लापता हो गई। तलाश करने पर पता चला कि किशोरी को संभल के नखासा थानाक्षेत्र के मोहल्ला रुकमुद्दीन की सराय निवासी कासिम शादी करने के इरादे से अपहरण करके ले गया है। परिजनों के मुताबिक किशोरी घर से एक लाख रुपये और सोने चांदी के जेवरभी ले गई थी। पुलिस ने कासिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर था। इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते समय साक्ष्यों व सबूतों आधार पर कासिम को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जमाना भी लगाया है।
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यह मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। गांव निवासी किसान की 15 वर्षीय बेटी 19 जनवरी 2025 की दोपहर अचानक घर से लापता हो गई। तलाश करने पर पता चला कि किशोरी को संभल के नखासा थानाक्षेत्र के मोहल्ला रुकमुद्दीन की सराय निवासी कासिम शादी करने के इरादे से अपहरण करके ले गया है। परिजनों के मुताबिक किशोरी घर से एक लाख रुपये और सोने चांदी के जेवरभी ले गई थी। पुलिस ने कासिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर था। इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते समय साक्ष्यों व सबूतों आधार पर कासिम को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जमाना भी लगाया है।
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