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Amroha News: दस साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोपी पिता दोषी करार

Sat, 08 Apr 2023 12:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 08 Apr 2023 12:57 AM IST
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Father convicted of raping 10-year-old daughter
अमरोहा। गजरौला में दस वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेले पिता को न्यायालय ने 34 दिन के भीतर दोषी करार दिया है। अब 10 अप्रैल को सजा के प्रशन पर सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पिता जेल में बंद है।
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ये घटना गजरौला थानाक्षेत्र के गांव की है। यहां रहने वाले युवक की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव में रहने वाली महिला से दूसरी शादी कर ली थी। इस महिला पर 10 साल की एक बेटी भी थी। जबकि महिला ने युवक से शादी के एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। जिसके बाद आरोपी युवक अपनी 10 साल की बेटी के साथ गलत हरकतें करने लगा। बच्ची ने ये बात अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने युवक को घर से निकाल दिया था। कुछ दिन बाद उसके एक साल के बेटे की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों के घर से निकालने के बाद आरोपी युवक बेटी को लेकर गजरौला के एक मोहल्ले में किराए पर रहने लगा। यहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन पिता की गैरमौजूदगी में बच्ची ने आपबीती मकान मालिक को बताई थी। मकान मालिक ने मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को दी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने गजरौला थाने में आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। जबकि पीड़ित बच्ची को नारी निकेतन भेज दिया गया। अपने बयानों में पीड़िता ने पिता पर दुष्कर्म करने का तो आरोप लगाया ही साथ ही अपने एक साल के भाई की भी हत्या का आरोप लगाया। आरोप पत्र दाखिल होने से लेकर दो सिद्ध होने तक केवल एक महीना 4 दिन का समय लगा। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी कर रहे थे। विशेष लोक अभियोजक बसंत सैनी ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। जबकि सजा के प्रशन पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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